जनता के लिए सार्वजनिक हुई UCC की रिपोर्ट, कुछ महीनों में पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा UCC

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हाल ही में समान नागरिक संहिता को लेकर राज्य की ओर से एक और कदम उठाया गया है, धामी सरकार ने यूसीसी रिपोर्ट को जनता के सामने रखा है और इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उम्मीद है कि दो-तीन महीने बाद अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूसीसी का काम पूरा हो जाएगा।यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम तैयार करने के लिए बनी कमेटी ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है. यूसीसी पोर्टल को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4 खंड में विभाजित किया उत्तराखंड का UCC

नियमावली तैयार होने के बाद उत्तराखंड सरकार इसे राज्य में पूरी तरह से लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी.उत्तराखंड राज्य सरकार ने आज 12 जुलाई 2024 को समान नागरिक संहिता रिपोर्ट जारी कर दी है। यूसीसी रिपोर्ट चार प्रमुख खंडों में तैयार की गई है:

  • प्रथम खंड- निर्यात समिति की रिपोर्ट।
  • दूसरा खंड- ड्राफ्ट कोड।
  • तीसरा खंड- हितधारक परामर्श की रिपोर्ट।
  • चौथा खंड- ड्राफ्ट कोड पर आधारित।

नियम निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रिपोर्ट पहले जनता के साथ साझा नहीं की जा सकी थी. लेकिन अब यूसीसी रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी गई है और अब लोग यूसीसी की वेबसाइट http://ucc.uk.gov.in पर जाकर सभी चार खंड पढ़ सकते हैं। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी 12 जुलाई को यूसीसी रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर आम जनता के लिए उपलब्ध कराएगी।

पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी यूसीसी रिपोर्ट को 12 जुलाई को अपलोड कर आम जनता के लिए उपलब्ध कराएगी. रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी, ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें. समिति के सदस्य मनु गौड़ ने कहा कि रिपोर्ट को लेकर लोगों की ओर से कई सवाल आ रहे थे और यहां तक ​​कि यूसीसी रिपोर्ट के लिए आरटीआई भी दाखिल की जा रही थी, इसलिए अब इसे सार्वजनिक किया जा रहा है।

ये यूसीसी के कुछ मुख्य प्रावधान हैं

  • सभी धर्मों में बाल विवाह, बहुविवाह और तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  • यह कानून धर्म की संस्कृति और रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा: यूसीसी धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को प्रभावित किए बिना लागू होगा।
  • विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष होगी: जो सभी धर्मों में समान होगी।
  • विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, यदि पंजीकरण नहीं कराया तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
  • पति-पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर लगेगी रोक: एक व्यक्ति के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकेगी।
  • धर्म परिवर्तन पर एक व्यक्ति को तलाक और भरण-पोषण का अधिकार होगा: अगर एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे को तलाक और भरण-पोषण का अधिकार होगा।
  • तलाक और घरेलू विवादों के मामलों में 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी मां के पास रहेगी।
  • सभी धर्मों में पति-पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा।
  • बेटे और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और नाजायज बच्चों को भी अधिकार मिलेगा।
  • लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा और लिव-इन में पैदा हुए बच्चों को जैविक बच्चों की तरह सभी अधिकार मिलेंगे।