सरकार ने हल्द्वानी में इस जगह को कर दिया फ्रिज जोन, क्या नैनीताल से किसी खतरे की वजह से शिफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट

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उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने की अपनी योजना में एक और कदम आगे बढ़ाया और हलद्वानी में नए चिन्हित क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया।पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने हलद्वानी के गौलापार क्षेत्र के नदी तल खनन क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल पर 25 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

नैनीताल में भौगोलिक खतरा इसलिए शिफ्ट होगा हाई कोर्ट

कैबिनेट ने प्रस्तावित उच्च न्यायालय स्थल के आसपास के क्षेत्र को फ्रीज करने का निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध और अनियमित चल रहे निर्माण को रोकना महत्वपूर्ण है। राज्य कैबिनेट ने उस जगह को फ्रीज जोन घोषित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि नैनीताल की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने और शहर पर बढ़ते दबाव के कारण सरकार ने गौलापार क्षेत्र में एक हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू के मुताबिक हाईकोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान तैयार होने तक उस स्थान को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने सावधानी बरतने को कहा और “प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति और नैनीताल शहर पर बढ़ते अतिरिक्त जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए।

बुनियादी ढांचे में नए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए हलद्वानी फुट हिल के गौलापार क्षेत्र में 26.08 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई।” . चिन्हित क्षेत्र के आसपास अनियमित एवं अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कैबिनेट ने जिला नैनीताल के हलद्वानी में प्रस्तावित स्थल के क्षेत्र को मास्टर प्लान तैयार होने तक फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है।”

जिस स्थान पर जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई गई है उसका विवरण इस प्रकार है। पूर्व में ग्राम देवल मल्ला एवं देवल तल्ला की सीमा तक तथा कुँवरपुर की ओर जाने वाली सड़क तक, पश्चिम में गौला नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा तक, हल्द्वानी बाईपास मार्ग के चौराहे तक दक्षिण में किशन शहर, हल्द्वानी की ओर जाता है।