19 अप्रैल को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा, मतदान के दिन उत्तराखंड में बंद रहेंगे सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थान नहीं कटेगा वेतन

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उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है और लोग इसमें अच्छी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मतदान के दिन उत्तराखंड में सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत पिछले साल की तुलना में अधिक हो, इसलिए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कई सुविधाएं दी हैं।

बुजुर्गों और विकलांगों के लिए घर पर वोट देने कि व्यवस्था

इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और विकलांगों के लिए भी व्यवस्था की है। लोकसभा चुनाव में मतदाता घर से ही मतदान करें। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन उत्तराखंड के सभी जिलों में सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बैंक और कोषागार बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उत्तराखंड शासन की ओर से सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मंडलायुक्त समेत सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर यह निर्देश दिये हैं। पत्र में सभी उद्योगों के संगठनों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि वे मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को संवैधानिक अवकाश प्रदान करें और इस दिन सभी निजी और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।

ये निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि लोकतंत्र के महापर्व पर बड़ी संख्या में कर्मचारी, कामगार और श्रमिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बताया जा रहा है कि, निजी संस्थानों में काम करने वाले और दैनिक वेतन पर काम करने वाले कई मतदाता पैसे कटने के डर से चुनाव में मतदान के दिन छुट्टी लेने से डरते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आदेश जारी किये हैं।

सरकार सभी से अनुरोध कर रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि चुनाव में अपना अधिकतम योगदान देना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।