कोविड के बाद बेसहारा बच्चों का सहारा बनी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

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पिछले 2 वर्षों से घातक वैश्विक महामारी कोविड-19 ने कई देशों की हड्डियाँ तोड़ दी हैं। इन देशों की सरकारें इससे निपटने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके नुकसान के साथ इस वैश्विक महामारी के कारण लोगों ने अपनों को खोया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारम्भ किया गया। इस वैश्विक महामारी का क्रूर रूप सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर देखने को मिला, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया। इन बच्चों के अलावा शायद ही कोई अपने माता-पिता का साया खोने का दर्द समझ सकता है।

Mukhya Mantri Vatsalya Yojna

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का आधार क्या है?

भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लगभग 3,621 बच्चों के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और 26,000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता की मृत्यु हो चुकी है।

इस गंभीर स्थिति में, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के उन सभी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना’ है।

कब शुरू हुई मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

22 मई 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारम्भ किया गया।एम। तीरथ सिंह रावत। इस योजना की घोषणा राज्य में उन बच्चों की मदद के लिए की गई थी जिन्होंने अपने माता-पिता को COVID-19 संक्रमण के कारण खो दिया है।इस योजना को 9 जून 2021 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। कैबिनेट मंजूरी के बाद इस योजना का शासनादेश 13 जून 2021 को उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

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वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों के कारण माता-पिता, अभिभावकों की मृत्यु से प्रभावित बच्चों को जन्म से 21 वर्ष की आयु तक देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल संपत्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 1 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि। विरासत और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए।

उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 की जांच कराने से पहले हो गई हो। अत: माता-पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों से होने पर भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

क्या होगा वात्सल्य योजना का लाभ
  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, सरकार उन बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रति माह ₹ 3000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता और अभिभावकों को खो दिया है। जिससे बच्चों के भरण-पोषण का संकट उत्पन्न नहीं होगा, उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बच्चे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री की इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिल सकेगा जिन्होंने कोविड-19 महामारी के अलावा अन्य बीमारियों के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार इन सभी बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नौकरियों में 5% का कोटा भी प्रदान करेगी।
  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों की पैतृक संपत्ति की सुरक्षा संबंधित जिले के जिलाधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से की जाएगी। लाभार्थी की समस्त पैतृक संपत्ति का विवरण नोडल अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा तथा मासिक एवं वार्षिक समीक्षा कर संपत्ति की सुरक्षा की सतत निगरानी की जाएगी।
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वात्सल्य योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड
  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि बच्चा/आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो।यदि आवेदक के माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों के कारण हुई हो तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • यदि आवेदक के माता-पिता में से एक की मृत्यु 1 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 और अन्य बीमारियों के कारण हुई है और दूसरे की पहले मृत्यु हो गई है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। यदि आवेदक के परिवार के कमाऊ सदस्य, माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 और अन्य बीमारियों के कारण हुई है, तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • यदि बच्चे के माता-पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और उसके अभिभावक की 1 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 और अन्य बीमारियों से मृत्यु हो जाती है, तो वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
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योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता हेतु एक आवेदन पत्रआधार कार्डबैंक खाता विवरणराशन कार्डस्थाई निवासजन्म प्रमाण पत्रआय प्रमाण पत्रपासपोर्ट साइज फोटोग्राफमोबाइल नंबरमाता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से शुरू हो चुकी है। आर्थिक सहायता के लिए आवेदक द्वारा संलग्न किये गये सभी आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं। पद के लिए आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क आवश्यक नहीं है।