चुनाव नतीजों से पहले जनता को कुछ खास, सिलेंडर के दामों में गिरावट और बदले सड़क नियम

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आज के समय में रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग बहुत बढ़ गया है और स्थानीय लोगों द्वारा उनकी कीमतों पर हर दिन चर्चा की जाती है। इसके साथ ही यातायात नियम और उनकी सख्ती आम लोगों की जागरूकता और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नियम तोड़ने की बात हर जगह सुनने को मिलती है। आपको बता दें कि हर महीने वित्तीय नियमों में कुछ न कुछ बदलाव किए जाते हैं। इसका असर उत्पादों की कीमतों के साथ-साथ लोगों की जेब पर भी पड़ता है। इसके चलते जून की शुरुआत से ही कई नियमों में बदलाव किया गया है। इन सभी नियमों में होने वाले बदलावों की जानकारी आपके लिए भी जरूरी है।

गैस सिलेंडरों में हुई 60 रुपये से भी ज्यादा की गिरावट

आपको बता दें कि हर महीने गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कंपनियां तय करती हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जून की शुरुआत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हो सकता है. लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन तेल विपणन कंपनियों ने 1 जून से तत्काल प्रभाव से वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 69.50 रुपये की कटौती कर दी है।

जी हां, अब इसके चलते 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 69.50 रुपये कम हो गई है। इससे पहले मई महीने में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए गए थे। हालांकि कई लोग कयास लगा रहे थे कि लंबे समय से स्थिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जून से नए ट्रैफिक नियम भी लागू हो गए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं होगा। 1 जून से अब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकेगा।

ऐसे में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस पास कराने की लंबी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने और लाइन में लगने से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा नई भूमिका यह भी भेजेगी कि अगर 18 साल से कम उम्र का ड्राइवर वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उस पर 25,000 रुपये का चालान लगाया जा सकता है. जुर्माना लगाने के साथ ही 25 साल तक लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकेगा. साथ ही तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये से 2000 रुपये, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये, हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।